हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड मलिक को नहीं मिलेगी जमानत, लगा ये कानून…

हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक इस समय पुलिस कस्टडी में है, उसे लगातार पुलिस अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसमें अब्दुल मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियों की UAPA धारा शामिल की गई है। यूएपीए लगने के कारण आरोपितों को 90 दिन तक जमानत नहीं मिल सकेगी। पूछताछ और विवेचना में आगे जिस-जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा में 19 नामजद आरोपियों में से 1 अभियुक्त अब्दुल मोहिद जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा है वह अभी फरार चल रहा है।

पुलिस ने आठ फरवरी को बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में अब्दुल मलिक और उसके बेटे मोईद के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ उन पर उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

बता दें कि 24 फरवरी को पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दरअसल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक ही है। जिस जगह नगर निगम व प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था, वह जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

क्या होता है UAPA…

UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act का मतलब है गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी ग​तिविधियों में शामिल होते हैं या इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

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