राजीव गांधी हत्याकांड: उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को पैरोल मिली

  • नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए 6 महीने की पैरोल मांगी थी

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को एक महीने की पैरोल दी है। राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी दोषी करार दिए गए 7 लोगों में शामिल है। उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह महीने की पैरोल की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को 10 दिन में पैरोल की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने कहा कि उसे एक बार में अधिकतम एक महीना की पैरोल ही दी जानी चाहिए। नलिनी ने छह महीने की पैरोल मांगी थी और कहा था कि शादी की तैयारी के लिए एक महीना काफी नहीं होगा। नलिनी वैल्लोर जेल में 27 साल से बंद है। उसकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ था। उसके साथ ही छह अन्य दोषी भी जेल में बंद हैं। इसमें उसका पति मुरुगन भी शामिल है।
कोर्ट ने नलिनी को बाहर जाने के बाद कोई भी साक्षात्कार देने और किसी नेता से मिलने से मना किया है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। 25 जून को कोर्ट ने नलिनी की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दी थी।

तमिलनाडु के श्रीपेरमबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में एलटीटीई के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में नलिनी श्रीहरन को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, परन्तु 24 अप्रैल 2000 को तमिलनाडु सरकार ने नलिनी की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

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