ऐ भाई जरा देख के चलो!

भारी पड़ेगी लापरवाही

  • अब लद गये सौ रुपये देकर चालान कटवाने के दिन
  • आज रविवार से ट्रैफिक के नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा
  • होगा 25 हजार तक जुर्माना और तीन साल की सजा

देहरादून। सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित की गई चालान की नई दरों को उत्तराखंड सरकार ने आज रविवार से लागू कर दिया है। आज से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को खासा भारी पड़ सकता है।
यातायात नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये का शुल्क जमा कर अपराध से छुटकारा पाने के दिन लद गए। अब पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये शुल्क होगा। दूसरी बार और बार-बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। इसके तहत पहली बार नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर जुर्माने और और सजा का प्रावधान किया गया है।  बच्चे और किशोर यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो वाहन स्वामी या अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध में शामिल वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र एक वर्ष तक निलंबित होगा और ऐसे बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षार्थी लाइसेंस नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत परिवहन विभाग ने 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें आज रविवार से लागू हो जाएंगी। कंपाउंड फीस की दरें बाद में जारी होंगी। विभाग इनका जल्द निर्धारण कर देगा। एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
निर्धारित मानकों के विपरीत हार्न और सायलेंसर का प्रयोग करने पर भी 1000 रुपये तक के जुर्माना लगेगा। कई लोग बाइकों में कार का हार्न इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा। यदि कोई वाहन चालक बिना लाइसेंस के या निर्धारित आयु से कम का कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका पांच हजार रुपये तक का चालान कटेगा। अभी तक इस अपराध के लिए 500 रुपये तक चालान का प्रावधान था।

चालान की अब ये नई दरें लागू 

अपराध                           जुर्माना रुपये
खतरनाक ढंग से वाहन चलाने – पहली बार 5000 दूसरी बार 10,000
तेज गति से चलाना   1000-2000 तक
बगैर हेलमेट    – 1,000 रुपये/ 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड
दौड़ और गति का मुकाबला करने – पहली बार 5000 दूसरी और बार-बार 10,000
जानकारी देने से मना करना   –   2,000
अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना – 5000
बाधा पहुंचाना    –  2000
यात्रियों को ले जाने से मना करना  –   500
बिना बीमा पहली बार 2000 और दोबारा 4,000
खड़े वाहन पर छेड़छाड़ –     1,000 
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी  – 1,000/लाइसेंस निलंबित
गाड़ियों की ओवरलोडिंग –   20,000 
सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर – 1000
बच्चों द्वारा सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर –  1,000
क्षमता से अधिक प्रत्येक सवारी पर – 200 रुपये
भारयान से अधिक माल बाहर होने – 20,000 व माल उतारने का चार्ज
बिना अनुमति के वाहन का उपयोग   – 10,000 
बिना आरसी के वाहन चलाना  –   5000
सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने – 10,000
शराब पीकर वाहन चलाने पर –  10,000
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने  -1000 रु.

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