कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने चुनाव में राहत कोष से बांटे 5 करोड़, हाई कोर्ट ने थमाया नोटिस

नैनीताल। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से 5 करोड़ रुपए निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। मामला ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ है।
ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, राज्य सरकार, स्पीकर विधानसभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर, ऋषिकेश जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद्र ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट 4,975 रुपए के बनाए गए हैं, जिन पर 3 और 9 फरवरी की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सुबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए हैं। इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। 

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