80 मुकदमे, ‘भूमाफिया’…सपा के कद्दावर आजम बीवी बेटे सहित जेल भेजे

वक्त की हर शै गुलाम

  • रामपुर से सपा के सांसद आजम खान ने पत्नी और बेटे के साथ किया आत्मसमर्पण
  • बेटे अब्दुल्ला के जन्म के दो प्रमाणपत्र बनवाने समेत कई मामलों में फंसे आजम

रामपुर। यहां से सपा के सांसद आजम खान ने पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम के साथ आज बुधवार को रामपुर की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने तीनों को दो मार्च तक के लिए न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है।  अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ जन्म के दो प्रमाणपत्र बनवाने समेत अन्य मामलों में आजम अदालत में पेश हुए थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में यूपी में भाजपा के नेतृत्‍व वाली योगी आदित्‍यनाथ सरकार बनने के बाद से आजम और उनके परिवार पर काफी मुकदमे दर्ज किए गए थे। बताया जा रहा है कि आजम पर इस समय 80 से ज्‍यादा मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से कई मामलों में न्यायालय ने उनको हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत की ओर से पेश होने के कई बार आदेश होने के बाद भी आजम खान गैर हाजिर होते रहे। उन्‍होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली।
आखिरकार आज बुधवार को आजम खान ने अपने परिवार के साथ एडीजे 6 धीरेंद्र कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामलों में अरेस्ट वॉरंट भी जारी कर रखा था। रामपुर की विशेष अदालत ने आजम खान, उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्‍दुल्‍ला को दो मार्च यानि सात दिन के लिए न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अदालत ने मंगलवार को एक मामले में उनके घर की कुर्की के आदेश भी दिए थे। आजम खान के एक मामले में दो मार्च को सुनवाई होनी है।
आजम के अदालत में सरेंडर के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्‍या में सपा समर्थक भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले अदालत में गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायधीश एडीजे 6 की कोर्ट ने सांसद आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था। पुलिस ने उनके रामपुर स्थित आवास पर दबिश दी थी, उनके न मिलने पर उनके घर के बाहर धारा-82 के तहत पुलिस ने तीन कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए थे। इसके अलावा रिक्शे पर माइक रखकर आजम खान की संपत्ति कुर्की की घोषणा भी रामपुर में कराई गई थी। इसके लिये बकायदा मुनादी भी कराई गई थी।
यह मुकदमा विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी से दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, इसके लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने शपथपत्र देकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखाई थी। पुलिस ने अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। सांसद आजम खान के खिलाफ अब तक करीब 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मामलों में बुधवार भी उनके खिलाफ धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस अदालत से जारी हुए थे। इनमें एक मामला पड़ोसी को धमकाने और दूसरा आचार संहिता तोड़ने का था।

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