उत्तराखंड : आज से सार्वजनिक वाहन सड़कों पर, लेकिन…

सख्ती से नियमों का करना होगा पालन

  • एसओपी जारी, पचास फीसद से अधिक नहीं बैठाई जा सकेंगी सवारियां
  • चलने से पहले और यात्रा खत्म होने पर वाहन को करना होगा सैनिटाइज

देहरादून। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन 4.0 के बीच प्रदेश की सड़कों पर आज गुरुवार से टैक्सी, कैब, विक्रम, ई-रिक्शा और ऑटो दौड़ने लगे हैं। परिवहन विभाग ने प्रदेश के कोरोना संक्रमण के तहत घोषित ऑरेंज और ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। सभी वाहन स्वामियों, वाहन चालकों, परिचालकों व यात्रियों को इसका कड़ाई से अनुपालन करना होगा। वाहनों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने एसओपी जारी की।
एसओपी जारी होने के साथ उसके अनुरूप आज गुरुवार से जिलों में परिवहन निगम की बसों को छोड़कर अन्य वाहन दौड़ने लगे। हालांकि दूसरे जिलों में जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।
सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। बस व वाहनों के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा
वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इसका उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
यात्रा के दौरान किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर वाहन के चालक व परिचालक को नजदीक पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना देनी होगी।
अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।
प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा पूरी करने के बाद वाहन का सैनिटाइजेशन करना होगा। इसमें वाहन का प्रवेश द्वार, हैंडिल, रैलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीटों को पूरी तरह से सैनिटाइ करना होगा। वाहन के चालक और परिचालक फेस मास्क व दस्ताने का उपयोग करेंगे।
सार्वजनिक वाहन के माध्यम से अन्य प्रदेश से आने वाले हर प्रवासी या यात्री की राज्य में प्रवेश के समय एवं प्रदेश के भीतर थर्मल स्कैनिंग होगी। उन यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जो एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करेंगे।
यात्रा के दौरान प्रत्येक वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा। लॉकडाउन अवधि में सार्वजनिक वाहनों का संचालन संबंधित जोन के लिए तय समय के भीतर ही किया जाएगा। यदि किसी वाहन को छूट के लिए निर्धारित समय से अधिक वाहन चलाना अपरिहार्य है तो इसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राज्य से बाहर यात्रा करने की दशा में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति पत्र या पास वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा।

वाहन और उनमें बैठाई जाने वाली सवारी
वाहन       सीटिंग क्षमता        मंजूर 
ई-रिक्शा        05                    03
ऑटो            03/04                02
विक्रम          07                    03
विक्रम          08                    04
टैक्सी कैब     05                    03
टैक्सी कैब     06/07               03
मैक्सी कैब    08/09                04
मैक्सी कैब    10/11               05
मैक्सी कैब    12                    06

सिटी बस क्षमता से आधी
नोट: सीटिंग क्षमता में चालक भी शामिल है। बस व मिनी बस आरसी के हिसाब से मान्य सीट क्षमता की 50 प्रतिशत पर ही सवारी बैठेगी।
जहां एक ओर सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के संचालन को हरी झंडी दिखा दी है वहीं, छोटे से लेकर बड़े वाहनों के संचालकों के संगठन उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने आंखें तरेर ली हैं। महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय का कहना है कि सरकार से हमने तीन मांगें की थीं, पहली ये कि डीजल में जीएसटी माफ करें, दूसरी आधी सवारी ले जाने पर घाटे की भरपाई करें, तीसरी किराया बढ़ाने दें, लेकिन एक भी मांग नहीं मानी। इसलिए तय किया गया है कि हम आज गुरुवार को महासंघ के अंतर्गत आने वाले ऑटो-विक्रम से लेकर सिटी बसें तक कुछ नहीं चलाएंगे।
रोडवेज के एमडी रणवीर सिंह चौहान का कहना है कि एसओपी के अध्ययन के बाद ही रोडवेज की बसें चलाने पर फैसला लिया जाएगा। वैसे भी अभी रोडवेज की बसें प्रवासियों को लाने और ले जाने में लगी हैं। एसओपी के तहत ई रिक्शा, ऑटो, विक्रम, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब और सिटी बसों की सीटिंग क्षमता तय कर दी गई है। वाहनों में सवारी क्षमता की 50 प्रतिशत को मंजूरी दी गई है। आधी सीट खाली रखी जाएंगी। वाहन में कोई खड़ी सवारी मान्य नहीं होगी। सभी जिलाधिकारी अपने हिसाब से सार्वजनिक वाहनों का संचालन कराएंगे।

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