देहरादून में 247 क्लीनिक और अस्पताल में लग सकता है ‘ताला’! जानिए पूरा मामला

देहरादून। राजधानी दून के 247 क्लीनिक और अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, इन्होंने लंबे समय से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत रिन्युअल नहीं कराया है। इनमें से ज्यादातर ने कोरोनाकाल में प्रतिष्ठान बंद रहने की बात कहकर जुर्माने में छूट मांगी थी, जिसे सीएमओ स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखा गया। इस समिति की अध्यक्ष एवं डीएम सोनिका ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं होने की दशा में ऐक्ट के तहत जुर्माना लगाने के साथ सीलिंग की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

ऐसे में इन सभी 247 अस्पताल और क्लीनिकों को जल्द से जल्द अपना रिन्यूअल करवाने को कहा जा रहा था, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा संस्थाओं ने रिन्यूअल नहीं करवाया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। उधर, क्लीनिक संचालकों का आरोप है कि इसमें गलती देहरादून सीएमओ की है। जबकि, सीएमओ संजय जैन ने साफ कर दिया है कि छूट से संबंधी नियमों को स्वास्थ्य समिति के बीच रखी गई थी, लेकिन कोई निर्णय और कोई अभिलेख न होने की वजह से जुर्माना लगाया जा रहा है।

सीएमओ संजय जैन के मुताबिक, जिन क्लीनिकों और अस्पतालों ने रिन्यूअल नहीं कराया है, उनके खिलाफ आदेशित किया गया है कि 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माने का जो प्रावधान है, उसे तत्काल प्रभाव से जमा करवा दें। ऐसा नहीं करने पर आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। उनका कहना है कि साल 2020 से 2022 तक कई संस्थानों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद दिखाकर छूट की मांग की थी।

बता दें कि देहरादून में 1802 मेडिकल संस्थान पंजीकृत है। जिसमें 206 सरकारी, 278 आयुष्मान, 75 होम्योपैथिक, 148 रेडियोलॉजी, 307 डेंटल, 248 बैडेड अस्पताल और 263 एलोपैथिक संस्थान हैं। हालांकि, साल 2006 से अब तक 277 बंद भी हो चुके हैं। देहरादून के एसीएमओ दिनेश चौहान के मुताबिक, अगर ये सभी संस्थान समय से भुगतान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

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