बताने ही होंगे, किसने दिये चुनावी बॉन्ड!

ऐतिहासिक फैसला

  • सभी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिये आदेश, 30 मई तक चुनाव आयोग को दें मिले चंदे की जानकारी 
  • चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला
  • कहा, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जरूरी, एडीआर एनजीओ ने जारी की है याचिका
  • सभी राजनीतिक दलों को चंदे में मिली रकम और बैंक खातों का भी ब्योरा आयोग को देना होगा

बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलोें को दिये गये चुनावी बॉन्ड की वैधता को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी दलों को इसके तहत मिले धन की जानकारी चुनाव आयोग को देनी ही होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपें। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड के जरिये मिली चंदे का खुलासा किया जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आज से लेकर 15 मई तक मिले चंदे की   रकम का जिक्र करना होगा और उन खातों का ब्योरा भी देना होगा, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई है। इस मसले पर गुरुवार को सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार की इस स्कीम के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम के एनजीओ ने जनहित याचिका दाखिल की है। एनजीओ का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण रख रहे हैं।
एनजीओ ने याचिका में इस स्कीम की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि इस पर या तो  रोक लगाई जाए या फिर इसके तहत देने वालों के नामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि एडीआर की इस दलील का विरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य चुनावों के दौरान ब्लैक मनी का इस्तेमाल रोकना है।
इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की राय भी अलग-अलग है। सरकार चुनावी बॉन्ड देने वालों की गोपनीयता को बनाए रखना चाहती है, वहीं आयोग का पक्ष है कि पारदर्शिता के लिए दानदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने बेंच के समक्ष कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत राजनीति में काले धन को समाप्त करने के लिए की गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here