उत्तराखंड: स्कूली बच्चों के अभिभावकों को दी बड़ी राहत!

  • लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क ही कराया जायेगा जमा
  • बाकी फीस को किस्तों में लेने का निर्णय खुद लेंगी शिक्षण संस्थायें
  • अन्य कक्षाओं के लिये ऑनलाईन शिक्षण पर भी लेंगे केवल टयूशन फीस  

देहरादून। उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका रेड रोज कान्वेंट स्कूल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने हेतु पारित निर्णय दिनाक 03.12.2020 के अनुपालन में शासन निस्तारण कर दिया गया है।
आज शुक्रवार को इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार विद्यालयों द्वारा शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित जायेगी
1. 10 एवं 12 की कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालन की शासन स्तर से अनुमति दी जा चुकी है। अतः इन कक्षाओं हेतु भौतिक रूप से विद्यालय सचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस तथा उससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जायेगा। अभिभावकों के अनुरोध पर फीस को किस्तों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जायेगा।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के लिये ऑनलाईन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है, इसलिये अभिभावको से मात्र शिक्षण शुल्क (ज्नजपवद थ्ममे) ही लिया जाये। अभिभावकों के अनुरोध पर फीस को किस्तों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जायेगा।

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