उत्तराखंड : अनहोनी की आशंका से 3 माह के लिये रासुका लागू!

देहरादून। लखीमपुर खीरी कांड से पूरे देश में आक्रोश की लहर के चलते उत्तराखंड में भी किसानों का आक्रोश चरम पर है। जिसके चलते धामी सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना न हो, इसको लेकर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है। अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राज्य में इस फैसले के लिए सरकार को क्या कोई इनपुट मिला था।

जारी आदेश के मुताबिग सभी जिलाधिकारी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए इस धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। बता दें कि इससे पूर्व उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुई हैं। उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की आशंका है। चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं और उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।

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