उत्तराखंड : तीन लाख कर्मियों और पेंशनरों की बल्ले बल्ले!

  • धामी कैबिनेट ने दिया 11 फीसद महंगाई भत्ते का तोहफा, 24 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। धामी मंत्रिमंडल ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों के तीन लाख से अधिक कर्मचारी-पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नजूल भूमि के वैध पट्टों के नवीनीकरण और फ्री होल्ड करने और नए पट्टों का आवंटन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से तीन मामले स्थगित किए गए और दो को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ा गया है।
शुक्रवार को कैबिनेट ने इधर डीए का फैसला लिया, उधर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों को एक जुलाई से 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान होगा। इस पर 1800 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। वहीं, कैबिनेट ने नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश 2021 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में नए पट्टों का आवंटन हो सकेगा। पुराने वैध और अवैध पट्टों का नवीनीकरण और उन्हें फ्री होल्ड किया जा सकेगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड में यूपी आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों, कॉलोनियों, भूखंडों के दाखिल खारिज, निर्माण, खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटा दिया है। सात दिसंबर 2006 को तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने यह रोक लगाई थी।
कैबिनेट ने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम और लोहाघाट नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने का फैसला किया है। ऊधमसिंह नगर की नगला को नगर पालिका व टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में स्थित तपोवन को भी नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर दिया है और सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय लिया है।
वन टाइम सेटलमेंट योजना छह माह के लिए बढ़ी
कैबिनेट ने एकल आवास एवं व्यावसायिक भवनों व आवासीय भू उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, नर्सरी स्कूल इत्यादि के नियमितीकरण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) छह माह यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसकी समयसीमा 24 सितंबर 2021 तक थी।

कैबिनेट ने आईपीएचएस मानकों के तहत अस्पतालों की पांच श्रेणियों को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में टाइप ए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, टाइप बी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, उप जिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र होंगे। उपनल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव एक बार फिर टल गया। बताया गया कि अब यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बता दें कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को पहले ही सौंप दी थी। 
कैबिनेट ने अवैध खनन के मामलों के निपटारे के लिए नियमावली में संशोधन को छूट दे दी है। स्टोन क्रशर, अवैध खनिज भंडारों के वन टाइम सेटलमेंट सिर्फ दो माह के लिए होगा। नियमावली बनने के बाद दो माह के भीतर सारे मामले निपटाने होंगे।   

अन्य प्रमुख फैसले

– राज्य के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में केंद्र सरकार सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति दी गई। उनके पारिश्रमिक 3.83 करोड़ का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।
– उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान।
– उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट दी जाएगी।
– राज्य सिविल व प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 में सामान्य श्रेणी व पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आयोग को भेजने की मंजूरी।
– उत्तराखंड राजस्व चकबंदी (उच्चतर) सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
– उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन। 
– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के टैक्स की दरों को व्यावहारिक बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति को दोबारा करेगी विचार।
– उत्तराखंड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।
– उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली में संशोधन का निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। 
– उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) संशोधन नियमावली 2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बदरीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाइम सेटलमेंट से करने का निर्णय।
– एविएशन टरबाइन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर दो प्रतिशत करने का निर्णय।
– उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा।
– सरकारी परियोजना में निवेशकों, पट्टेधारकों से संबंधित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सीएम को अधिकृत किया।
– केदारनाथ बदरीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य एक निविदा से हो सकेंगे।
– उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से संबंधित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।

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