उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश : कुंभ में आने को कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

  • कुंभ के दौरान मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य को हरिद्वार में ही रहने के दिये आदेश

देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बुधवार को सख्त रवैया दिखाते हुए कहा है कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड 19 निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी ही होगी।
यह बात आज बुधवार को हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो काॅफ्रेंसिंग के बाद मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुंभ आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया गया है। जिसके तहत वह कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं।
ओमप्रकाश ने कहा कि कुंभ के दौरान राज्य और केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसे लेकर उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं। उन्होंने कहा कि आज बुधवार या गुरुवार को कुंभ को लेकर एसओपी भी जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिए कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी को हरिद्वार में ही रहना होगा। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं पर नजर रखनी होगी। 

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