उत्तराखंड: समूह-ग में यूपी के समय का नियम बदला, अब इन्हें मिलेगा मौका

देहरादून। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। धामी सरकार ने उत्तर प्रदेश के दौर का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी। इसकी अधिसूचना जारी हो गई। जिसके बाद अब प्रदेश में समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा।

सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है। इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था।

अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है। अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।

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