उत्तराखंड: कोरोना कर्फ्यू की नई गाइड-लाइन जारी, अब इतने बजे तक खुलेंगी दुकानें

  • 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगे समस्त प्रतिष्ठान

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने व्यापारियों को विरोध को देखते हुए फिर से कोरोना कर्फ्यू की नई गाइड-लाइन जारी की है। अब 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 से 5 बजे तक समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। उत्तराखंड में अब कर्फ्यू के दौरान दुकान है शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार और इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। 12 और 13 जून को नगर निकाय द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट और सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी या होम डिलीवरी की अनुमति है। लेकिन उन्हें कार्ड दिखाना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। बाहर से आने वाले माल वाहन के चालक और परिचालक को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

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