उत्तराखंड में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन!

राष्ट्रहित सर्वोपरि

  • विकास कार्यों से जुड़े प्रोजेक्टों की निविदाओं में नहीं हो सकेंगी शामिल
  • प्रदेश सरकार ने जारी किया अधिप्राप्ति नियमावली मेें संशोधन का आदेश

देहरादून। अब प्रदेश में भी चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियां उत्तराखंड की विकास योजनाओं में हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगी। मोदी सरकार की ओर से प्रतिबंधित निविदादाताओं को बैन करने का आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से अधिप्राप्ति नियमावली मेें संशोधन का आदेश जारी किया गया। कुछ समय पूर्व ही मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला किया था।
अधिप्राप्ति नियमावली के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भारत के सीमा से लगने वाले देशों की निविदा में भाग लेने वालों को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य की विकास योजनाओं में चीन सहित अन्य देशों की कई कंपनियां निविदाओं में शामिल होती रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उत्तराखंड की अधिप्राप्ति नियमावली में केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को स्वीकार किया गया है। इसी के साथ 20 लाख तक के कार्य या सेवाओं में चैंबर ऑफ कामर्स सहित अन्य संस्थाओं की परामर्शी सूची बनाने का संशोधन आदेश भी जारी किया गया है। पहले यह सीमा 15 लाख रुपये तक की थी।

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