- परिवहन मंत्रालय ने भारी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आठवीं पास की शर्त हटाने का किया फैसला
नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय ने ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास हाने के फैसले को हटाने का फैसला किया है। अभी तक भारी वाहनों को चलाने के लिए आठवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब ट्रांसपॉर्ट मंत्रालय इस अनिवार्य शैक्षिक योग्यता वाली शर्त को हटाने के फैसले पर विचार कर रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में 4.8 लाख सड़क हादसे हुए थे जिनमें से 3.35 लाख सड़क हादसों में शामिल ड्राइवर आठवीं पास या उससे अधिक शिक्षित थे। परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे हम साबित कर सकें कि अशिक्षित चालकों के कारण ज्यादा हादसे होते हैं। ड्राइवर की नौकरी के लिए आठवीं पास होना एक तरह से बाधा ही है।’
परिवहन विभाग के ही एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई मीटिंग में इस प्रावधान को बदलने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि ड्राइवरों को लाइसेंस देने से पहले उनका रोड टेस्ट लिया जाता है। गाड़ी की गति, ब्रेक, सिग्नल, रेड लाइट आदि की पूरी जानकारी होने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यातायात नियमों को समझना अधिक जरूरी है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने अशिक्षित ड्राइवरों को पैदल चलनेवालों के लिए खतरा बताते हुए हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद परिवहन मंत्रालय ने यह फैसला किया है। इससे अनपढ़ चालक अब सम्मानजनक तरीके से भारी वाहन चला सकेंगे।