उद्धव सरकार को झटका
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2018 के महाराष्ट्र के इस कानून जिन लोगों को लाभ मिल गया है, उन्हें किसी भी तरह नहीं किया जाएगा परेशान
- महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कानून को बंबई हाई कोर्ट ने पिछले साल ठहराया था वैध