राहुल के गले में फंसा ‘चौकीदार चोर’!

भारी पड़े बिगड़े बोल

  • राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, राहुल को बयान के लिए जारी किया नोटिस
  • भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खिलाफ दाखिल की मानहानि याचिका अदालत ने ठुकराई याचिका खारिज करने की मांग, अगली सुनवाई 30 अप्रैल को 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर खेद जताकर पीछा छूट जाएगा, लेकिन यह मामला अभी यहीं रफा-दफा होता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले को खत्म करने की अपील को ठुकराते हुए शीर्ष न्यायालय ने राहुल को नोटिस भेज दिया है। ब सुप्रीम कोर्ट राफेल पर रिव्यू याचिका और लेखी की अवमानना याचिकाओं पर 30 अप्रैल को एक साथ सुनवाई करेगा।
लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल ने यह कहने के बावजूद कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़े बिना मोदी के खिलाफ गलत बयान दिया है, माफी नहीं मांगी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा चौकीदार कौन है? 
राहुल ने अपने भाषण में कहा था— “सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल मामले में कोई न कोई करप्शन हुआ, कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है।”
दूसरी ओर राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने के लिए खेद है। सिंघवी ने कहा कि राहुल ने अपनी गलती के लिए खेद जताया है और कोर्ट से मामले को बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पर उनके मुवक्किल राजनीतिक नारे ‘चौकीदार चोर है’ पर कायम हैं। जबकि पहले अदालत ने राहुल से स्पष्टीकरण मांगा था अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here