सौ करोड़ की वसूली में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख का इस्तीफा

  • इससे तीन घंटे पहले ही हाईकोर्ट ने दिया आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश

मुंबई। सौ करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सोमवार को आखिरकार इस्तीफा दे दिया है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने राकांपा सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी कि देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अब देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे तीन घंटे पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर हैं, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह आदेश डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल की जनहित याचिका पर दिए।अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा- यह पूरा मामला एफआईआर के इर्दगिर्द घूम रहा है। जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हम इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों पर अभी बात नहीं करेंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि यह एक अभूतपूर्व मामला है। अनिल देशमुख पुलिस विभाग को लीड करने वाले गृह मंत्री हैं। इस मामले में एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई फिलहाल बिना रिपोर्ट दर्ज किए इस मामले की जांच करे और 15 दिन में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करे।
इस मामले से जुडी एक अन्य याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी। साथ ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पद से अपने ट्रांसफर करने के आदेश को भी चुनौती दी है। इससे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था। इस बाबत शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे अदालत के फैसले की कोई जानकारी नहीं है

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