देहरादून। अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होगी तो आप अपने राज्य के जिस जिले में होंगे, वहीं अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ी राहत दे दी है।
हालांकि अब तक यह व्यवस्था रही है कि किसी के डीएल की अवधि खत्म होती है तो उन्हें वापस उसी जिले में आना पड़ता है। इस समस्या को लेकर मंत्रालय ने राहत दे दी है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने भी सुविधा प्रदान कर दी है। अब डीएल नवीनीकरण के लिए किसी भी आरटीओ दफ्तर में जाकर काम हो जाएगा। इसके साथ ही, बड़े वाहनों को भी राहत दी गई है। ऐसे वाहनों को अब पंजीकरण भी अब आरटीओ दफ्तर जाकर करने के बजाए सीधे डीलर के स्तर से ही हो जाएगा।
मौजूदा समय कोई व्यक्ति भारी वाहन कंपनी से तैयार लेता था, तो उसे पंजीकरण और फिटनेस के लिए वाहन को आरटीओ में ले जाना पड़ता था। लेकिन अब उसे वाहन को आरटीओ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर या मैन्यूफैक्चरर डीलर ही पंजीकरण और फिटनेस कराकर देगा। इसी तरह चेचिस लेकर 30 दिन के अंदर बॉडी बनाने के आदेश में भी बदलाव किया गया है। अब 30 दिन के बजाए छह माह तक बॉडी बना सकते हैं। उन पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी तक अस्थायी आरसी की अवधि 30 दिन बाद खत्म हो जाती थी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय के आदेशों के तहत सुविधा शुरू हो गई है। आरटीओ दफ्तर में अब फाइलों का बोझ खत्म होने जा रहा है। पहले चरण में आरटीओ देहरादून कार्यालय की फाइलों को डिजिटल करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ महीनों में सभी पुरानी से पुरानी फाइलें भी डिजिटल हो जाएंगी।