वित्त मंत्री निर्मला ने कहा
- तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं, खातों में मिनिमम बैलेंस भी जरूरी नहीं
- आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई
- टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर नौ प्रतिशत किया गया
नई दिल्ली। आजकल देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने आज मंगलवार को आम आदमी के लिए चार बड़ी राहत दी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मौजूदा हालात पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। आम आदमी के लिए भी बड़ा ऐलान किया।
निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई। विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई। पांच करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई। आयातकों और निर्यातकों को भी राहत दी गई। कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया। यह विभाग 24 घंटे काम करेगा। इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई। एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस फैलने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में जा चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस फैलने से अब इसके मंदी की ओर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा कई राज्यों में कर्फ्यू और करीब-करीब पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात ने औद्यौगिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। इन सभी हालात पर मंथन कर मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिये ये कदम उठाये हैं।