नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम देवस्थानम एक्ट मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट चारधाम देवस्थानम एक्ट मामले में 29 जून से प्रतिदिन सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड एक्ट असांविधानिक है। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया है।