नैनीताल। आज सोमवार को हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और किशन को झटका देते हुए याचिका निरस्त कर दी है।
किशन पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध निर्माण के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। सरकार ने किशन चंद को निलंबित कर दिया था और विजिलेंस को जांच सौंपी थी। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। किशन ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने किशन की अग्रिम जमानत को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं और अगली सुनवाई हेतु 3 जनवरी की तिथि नियत की है