दोपहिया वाहन चलेंगे सभी दिन, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
हालांकि 50 फीसद क्षमता के साथ ही चलेंगी सार्वजनिक परिवहन की बसें
अन्य राज्यों के लिये फिलहाल परिवहन सामान्य तौर पर रहेगा प्रतिबंधित
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी है। इंटर स्टेट परिवहन सामान्य तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन उसके संचालन के लिए शर्तें तय की गई हैं। इसके साथ ही अधिक आबादी वाले आठ शहरों देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में निजी वाहनों का संचालन ऑड-ईवन नंबर प्लेट के हिसाब से होगा। एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन ईवन नंबर के चौपहिया वाहन चलाए जा सकते हैं। हालांकि इस समय प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में न होने से अब पूरे प्रदेश में बसों सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन का संचालन हो सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसों के संचालन से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि वाहन की क्षमता से आधी सवारी को ही लेकर जाया जा सकता है। सरकार ने इंटर स्टेट परिवहन के संचालन को भी सहमति दी है, जिसके लिए नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह सार्वजनिक परिवहन की स्टेंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार कर ले, जिसके बाद संचालन शुरू हो सकेगा। संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह से पालन होगा। प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे चरण में अब वाहनों का संचालन होने लगेगा। वहीं, दोपहिया वाहन सभी दिन चल सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के अलावा अन्य सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने सड़कों पर वाहनों की सीमित संख्या रखने के लिए ऑड-ईवन की व्यवस्था बनाई है। जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए रहेगी।