हवाई यात्रा से पहले मोदी सरकार गाइडलाइंस पर उतरेंगे खरे तो होगा हवाई सफर
फेस मास्क होना जरूरी, कम से कम सामान ले जाने की अपील
फॉलो करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी एयरपोर्ट पर दिशा निर्देश मिलेंगे
नई दिल्ली। आज रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश कुछ राज्यों को छोड़कर घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर शुरू करने की तारीख यानी 25 मई से एक दिन पहले जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों में सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मंत्रालय ने यात्रियों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को वैकल्पिक कर दिया गया है। गाइड लाइन में कहा गया है कि विमान, ट्रेन और बस में केवल ऐसे यात्रियों को ही चढ़ने की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। सभी संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें, की सूची जारी करेंगी। जिन यात्रियों में कोविड-19 के हल्के लक्षण पाए जाएंगे उनको कोविड केयर सेंटर या घर में से एक जगह आइसोलेट किये जाने का विकल्प दिया जायेगा। साथ ही उनका आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट किया जाएगा। यदि शख्स टेस्टिंग में पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिकल प्रोटोकॉल के तहत कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा और अगर यात्री निगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें अपने आप को और 7 दिनों के लिए अलग रखना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके।