उत्तराखंड: सीधी भर्ती के लिए कुछ यूं तय हुई नई रोस्टर नीति!

शासनादेश जारी

  • त्रिवेंद्र सरकार ने निर्धारित की नई रोस्टर नीति
  • अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ पहला पद

देहरादून। त्रिवेंद्र सरकार ने राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए नई रोस्टर नीति तय कर दी है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार नए रोस्टर में सीधी भर्ती का पहला पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। रोस्टर में अब अनुसूचित जनजाति के लिए 25वें के स्थान 24वां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आठवें के स्थान पर सातवां पद है। पूर्व में सरकार ने रोस्टर में संशोधन कर पहला पद सामान्य वर्ग के लिए कर दिया था। ओबीसी व एसटी का पद भी पीछे एक क्रमांक पीछे खिसक गया था। लेकिन विवाद होने के बाद सरकार ने रोस्टर में बदलाव कर दिया।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाले चयन के लिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के लिए पद आधारित रोस्टर नीति के आदेश जारी किया। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों व सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती के पदों के हिसाब से कर्मचारियों का रोस्टर  क्रमांक के अनुरूप एक रजिस्टर तैयार करेगा। संवर्गीय रोस्टर बनाने के बाद सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर रजिस्टर बनाया जाएगा। स्वैच्छिक व राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चों को राजकीय व अशासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण 2020 की संशोधन नियमावली के तहत सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष मिलेगा। नियुक्ति प्राधिकारी शुद्ध एवं परिणामी रिक्त पदों की गणना कर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेजेगा।

रोस्टर में पदवार नंबर
पद नंबर         वर्ग

पहला             एससी
छठा               एससी
सातवां            ओबीसी
10वां              आर्थिक रूप से कमजोर
11वां               एससी
14वां               ओबीसी
16वां               एससी
19वां               ओबीसी
20वां               आर्थिक रूप से कमजोर
21वां                एससी
24वां               एसटी
…………………
विशेष : मॉडल रोस्टर में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, नौवां, 12वां, 13वां, 15वां, 17वां, 22वां व 23वां पद सामान्य वर्ग के लिए है।

         वर्टिकल आरक्षण
वर्ग                               प्रतिशत
एससी                               19
ओबीसी                             14
आर्थिक रूप से कमजोर         10
एसटी                                 04

          क्षैतिज आरक्षण
वर्ग                                    प्रतिशत
उत्तराखंड महिला                      30
भूतपूर्व सैनिक                           05
दिव्यांगजन                               04
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित    02
उत्तराखंड के अनाथ बच्चे             05

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