नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया(INX Media) समूह मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिदंबरम को यह जमानत ED मामले में मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चिदंबरम को यह जमानत 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली है। इस दौरान चिदंबरम सार्वजनिक बयान और कोई साक्षातकार भी नहीं दे सकेंगे। चिदंबरम 106 दिनों बाद जेल से बाहर आयेंगे। उन्हें पहले ही CBI की केस में जमानत मिली हुई है।
चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व वित्त मंत्री इस समय 11 दिसंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं।