Assembly Election 2023: वोटर कार्ड गुम होने पर भी ऐसे डाल सकते हैं वोट, जानिए प्रक्रिया…

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव सहित चार अन्य जिलों की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं, मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। छत्‍तीसगढ़ में आज कई दिग्‍गजों का भविष्‍य दांव पर है। वहीं कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है।

ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।

इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे…

  1. ड्राइविंग लाइसेंस
  2. पासपोर्ट
  3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
  4. आधार कार्ड
  5. PAN कार्ड
  6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
  7. मनरेगा जॉब कार्ड।
  8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
  9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
  10. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
  11. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

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