अंकिता हत्याकांड: पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था वनंत्रा रिजॉर्ट, होगी कड़ी कार्रवाई!

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंत्रा रिजॉर्ट एसआईटी की जांच में पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है कि वनंत्रा रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था। उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं थी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में एसआईटी ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा है। डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि उन्होंने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था। एसआईटी मामले की जांच कर रही है।

बता दे कि अंकिता हत्याकांड में एसआईटी चार्जशीट के करीब पहुंच गई है। चार सैंपल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। हालांकि, अभी विसरा और डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। एसआईटी ने इस मामले में लगभग 30 गवाह बनाए हैं। इन्हें लेकर एसआईटी 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक, इस 500 पन्नों की चार्जशीट में करीब 30 गवाहों के बयान होंगे. वहीं, केस और मजबूत करने के लिए देहरादून FSL और चंडीगढ़ CFSL लैब के 4 सैंपलों की प्रिमिनली रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। हालांकि, अभी डीएनए, बिसरा और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे महत्वपूर्ण सैंपलों की FSL रिपोर्ट आना बाकी है।

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