अब सात साल तक जेल में चक्की पीसेंगे अवैध शराब के धंधेबाज

-बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को दी स्वीकृति
-अवैध शराब के कारोबार में जुडे़ लोगों को सात साल तक नहीं मिलेगी जमानत
-पीपीपी मोड़ में देहरादून के पुरकुल ग्राम से मसूरी लाईब्रेरी चैक तक बनेगी रोपवे

देहरादून। त्रिवेंद्र सरकार सोमवार शाम को उत्तराखंड का बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों की कमर तोड़ने के लिये सात वर्ष की गैरजमानती सजा के प्रावधान को मंजूरी देने सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने, पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा एवं आश्रितों के लिए भुगतान को मुजूरी दी गयी। बैठक में 13 प्रस्ताव पास किये गये।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों में देहरादून के पुरकुल ग्राम से मसूरी लाईब्रेरी चैक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड़ के माध्यम से निवेश किया जायेगा। इसके लिये मैसर्स एफआईएल इंडस्ट्रियल की एकल निविदा आई थी। आबकारी नीति लागू संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 अनुकूलन रूपान्तर आदेश 2002 की धाराओं में परिवर्तन कर अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिये सात वर्ष की गैर जमानती सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण विधेयक-2019) 10 प्रतिशत आरक्षण को विधानसभा पटल पर रखने, पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा एवं आश्रितों के लिए वर्ष 14-15 में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में हिल्ट्रान, कैल्क केन्द्र कोटद्वार को 88,560 रुपये का भुगतान करने, पंचायती राज विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे में दो अतिरिक्त पद एक उप निदेशक और एक लेखकार की स्वीकृति दी गई। इनके साथ ही उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी पालिसी लागू करने के साथ ही साॅलिड वेस्ट के लिए लैंड फिल्ड हेतु सम्बन्धित निकाय को एक रुपया प्रतिवर्ग मीटर की दर से 20 वर्ष या परियोजना अवधि के लिए भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि उत्तराखंड नगर निगम (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2019 पटल पर रखा जाएगा। साथ ही पांच लाख जनसंख्या तक के नगर आयुक्त को पांच लाख, महापौर को छह लाख, कार्यकारिणी समिति को 15 लाख, बोर्ड को 15 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार दिये जाएंगे। महिला सशक्तीकरण, बाल विकास विभाग नन्दा गौरी योजना में पात्र बालिका लाभार्थियों हेतु जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार, 12वीं पास करने पर 51 हजार दो बच्चों तक देने की व्यवस्था की जाएगी। नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआँ के अवैध कब्जे धारकों के भूमिधरी अधिकार को लेकर भूमि विनियमितीकरण हेतु फरवरी, 2018 के शासनादेश में समयवृद्धि का प्रावधान किया जाएगा।
बैठक में बिन्दाल, रिस्पना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना हेतु गुजरात में साबरमती नदी की तर्ज पर एमडीडीए श्रेणी 6(1) जलमग्न क्षेत्र परिवर्तन करते हुए भूमि हस्तानांतरण किए जान के सम्बन्ध में निर्णय किया गया। इसके लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में राजस्व, शहरी विकास, आवास, वित्त विभाग सदस्य होंगे। इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे। बैठक में तय किया गया कि जन शिक्षा समिति हाल सरस्वती शिशु मन्दिर, दन्या अल्मोड़ा का उच्चीकरण इंटर तक किया गया है। इस हेतु ग्राम आटी, तहसील, मनोली, जनपद अल्मोड़ा हेतु 25 नाली की भूमि एक रुपये की दर से पट्टेदार को दी जायेगी। लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योग से सम्बन्धित क्रय वरीयता नीति 2019 लागू करने को मंजूरी दी गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here