मान्यता प्राप्त परिसंघों ने उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलॉइज एसोसिएशन से किया किनारा!

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने निर्णय को राज्य में लागू कराने पर त्रिवेंद्र सरकार का जताया आभार

देहरादून। आज बुधवार को प्रदेश के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त परिसंघों यथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनी सर्विसेस एसोसिएशन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, राजकीय वाहन चालक महासंघ, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ तथा उत्तराखंड वैयक्तिक अधिकारी/वैयक्तिक सहायक महासंघ की एक आपात बैठक ऑनलाइन/ दूरभाष के माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये…
1- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त किये जाने हेतु दिये गये निर्णय को राज्य में लागू कराने हेतु उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर कार्मिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न शासन द्वारा मान्यता प्राप्त परिसंघों ने उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलॉइज एसोसिएशन के आंदोलन में सहयोग किया और उक्त मांग को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किये जाने पर त्रिवेंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किये जाने की एक सूत्री मांग पूर्ण होने के फलस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित इन समस्त परिसंघों ने अपने आप को उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलॉइज एसोसिएशन से पृथक होने की घोषणा करते हैं।
2-उक्त के अतिरिक्त परिसंघों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष में परिसंघ के समस्त सदस्य/पदाधिकारी उत्तराखंड जनरल ओ०बी०सी० इंप्लाइज एसोसिएशन के न तो पदाधिकारी रहेंगे एवं न ही किसी भी आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। 3-सगरत परिसंघों द्वारा एक स्वर यह भी मांग की गयी कि उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 की महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे समस्त आवश्यक चिकित्सकिये सुविधायें एवं उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनका रू0 50 लाख का बीमा किया जाये।

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