उत्तराखंड : ये हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट के आज के प्रमुख फैसले…

देहरादून। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक आज बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। 
इस दौरान विधानसभा सत्र एक दिन का करने को लेकर विचार किया गया। अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में आ सकेंगे। साथ ही सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह तक बढ़ा दी है। अन्य प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं…
1. उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में किया संशोधन।
2. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मंडल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा। 
3. सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
4. मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
5. कुल छह श्रम सुधारों से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। 
6. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि रखा जाएगा। 
7. उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
8. पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
9. केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मंदिर चौड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
10. लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
11. संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
12. पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
13. नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति।
14. शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय। 
15. घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020।
16. सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।  
17. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020।

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