मीडिया पर कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज देने वालों की अब खैर नहीं

  • उत्तराखंड सरकार ने कहा, इस संबंध में गलत या झूठी खबर देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई

देहरादून। कोरोना वायरस से जुड़ी कोई फेक न्यूज या गलत जानकारी सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव  दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश में सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जावलकर ने बताया कि सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संबंध में ऐसी गलत सूचनाएं  प्रसारित नहीं की जानी है जिनसे आमजन में भय व्याप्त हो और लोक व्यवस्था बिगड़े। उधर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी  सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

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