उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

नई दिल्ली/ देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बर्खास्त कर्मचारियों को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद बर्खास्त कर्मचारियों की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बैक डोर से भर्ती हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया था। इसके बाद वे सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ‘मैं धन्यवाद करती हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। ये उत्तराखंड के युवाओं की जीत है’।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here