आईएएस रामविलास की बीवी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल। आज शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं देते हुए सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि नियत की है।
आज शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। कुसुम ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश कर कहा कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वह विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें।
सरकार की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस कुसुम को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन अभी तक वह पेश नहीं हुई हैं। जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।
विजिलेंस ने 26 जून को उनको नोटिस देकर कहा था कि वह सभी दस्तावेज के साथ पेश हों. परन्तु वे पेश नहीं हुईं। राम विलास ने अपने बयान में विजिलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब किताब रखती हैं। इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है। विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here