उत्तराखंड: पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

देहरादून। पत्नी के हत्यारे को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी नौसेना में नौकरी करता था। लेकिन, हत्याकांड से पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी।

शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि 16 अप्रैल 2017 की रात को बंजारावाला निवासी अभिषेक ने पटेलनगर कोतवाली में फोन किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। घटना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष पटेलनगर रितेश शाह, उस समय के एसपी सिटी अजय सिंह व एएसपी लोकेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी के अवैध संबंधों के चलते परेशान था। वारदात की रात उसने साथ में रहने वाले दोनों बच्चों को एक कमरे में सोने के लिए भेजा। अंदर के कमरे में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची तो अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया।

17 अप्रैल को तत्कालीन इंस्पेक्टर पटेलनगर रितेश साह की ओर से अभिषेक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तब पांच जुलाई 2017 को 10 गवाह बनाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। 25 नवंबर को आरोप तय कर निर्णय सुरक्षित रखा गया। सोमवार को कोर्ट ने अभिषेक शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here