मतदाता सूची में पंजीकृत होंगे दिव्यांगजन

देहरादून। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई दिव्यांग मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए सभी दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही उनके लिए निर्धारित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से टाइम बाउंड तरीके से काम किया जाएगा। मतदाता सूची में इनका शत प्रतिशत पंजीकरण के लिए डोर टू डोर सर्वे और दिव्यांगजनों के लिए तैयार एप का व्यापक प्रचार किया जाएगा। ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश ने दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 दिव्यांगजनों के लिए सुगम निर्वाचन के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रही थीं।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलट का उपयोग करने की व्यवस्था की है। इसका उपयोग एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वे चाहें तो मतदान केंद्र पर जाकर पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बूथवार दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग की जाए। जहां दिव्यांग मतदाता अधिक हैं, वहां मॉडल दिव्यांग बूथ बनाए जाने हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधाएं तो सभी मतदान केंद्रों पर विकसित की जानी हैं। रैंप का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाए। मतदान प्रक्रिया से जुडे कर्मचारियों को दिव्यांगजनों से जुड़ी सामान्य जानकारियां दी जाएं। मतदान से जुड़ी बेसिक साइन लेंग्वेज की भी जानकारी दी जाए। जो दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक संख्या में वाहनों और दिव्यांग डोलियों की व्यवस्था भी की जानी है। इन सभी कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाए।

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