देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चालान और जुर्माने के बावजूद यातायात व परिवहन नियमों की बार-बार धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अभी तक इन अपराध में परिवहन विभाग तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करता था लेकिन अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद एक वर्ष तक संबंधित वाहन चालक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। बता देंए भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए संसोधन किये हैए उनके अनुसार दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्राविधान है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि यह नियम उन वाहन चालकों पर भी लागू होता है जिनकी वजह से सड़को पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव समेत रैश ड्राइविंग व खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालो को लाइसेंस के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जायेगा।
इन अपराध में होगा डीएल निरस्त…
* शराब पीकर वाहन चलाना
* मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना
* बेलगाम गति से वाहन चलाना
* चौराहे-तिराहे पर रेड लाइट जंप करना
* भार वाहन में ओवरलोडिंग करना
* भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना
स्टंटबाजी पर लगेगी लगाम…
शहर में सबसे बड़ी समस्या स्टंटबाज बाइकर्स गैंग को लेकर है। शहर के सभी मुख्य इलाकों में इस गैंग का खतरनाक खेल देखने को मिलता है। महिलाओं व युवतियों का इनकी वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। न सिर्फ छेड़खानी बल्कि पर्स, मोबाइल व चेन लूट में भी बाइकर्स गैंग शामिल रहता है।