- सरचार्ज माफी योजना जल्द होगी शुरू
देहरादून। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुखद खबर है। शासन ने उपभोक्ताओं के लम्बित बिलों में सरचार्ज माफी योजना शुरू कर दी है। शासनादेश के अनुुुपालन में उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है। सरचार्ज माफी योजना के अंतर्गत घरेलू, अघरेलू, वाणिज्यिक (75 किलोवाट भार तक) एलटी औद्योगिक तथा निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अपने लम्बित विद्युत देयों की मूल धनराशि का पूर्ण भुगतान करने पर भुगतान तिथि तक लम्बित विलम्ब भुगतान की अधिभार राशि में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी। यह योजना अस्थायी-स्थायी रूप से विच्छेदित संयोजनों पर भी समान रूप से लागू रहेगी। यदि उनके द्वारा नियत तिथि तक बिल जमा नहीं कराया जाता है तो बिल की मूल धनराशि पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से सरचार्ज लगाया जाता है। ऐसे में जब तक बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक प्रतिमाह सरचार्ज जुड़ता जाता है और उपभोक्ताओं का बिल सरचार्ज की वजह से काफी बढ़ जाता है। सरचार्ज माफी योजना में समस्त उपभोक्ताओं को उनके बिलों पर इसी सरचार्ज की धनराशि पर छूट प्राप्त होगी, बशर्ते ,उन्हें बिल की मूल धनराशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।