हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तराखंड सरकार को नियुक्ति के दिए आदेश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में टीचरों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है। नियुक्ति पर रोक के संबंध में पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। जिस कारण भर्ती पर रोक लगी थी। लेकिन गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। अब राज्य में 400 प्राइमरी टीचरों की भर्ती हो सकेगी। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द शुरू होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि आगामी फैसले इन भर्तियों पर प्रभावी होंगे।