नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 44वीं बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आज शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स खत्म कर दिया गया है और कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।
एंबुलेंस पर अब 12% जीएसटी : वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28% की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है।
इन पर 12% से घटाकर 5% किया टैक्स : ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BiPaP मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज, तापमान मापने के यंत्र, हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस, हेपारीन दवा, कोविड टेस्टिंग किट। इनके साथ ही हैंड सैनिटाइजर पर भी 5% टैक्स लगेगा।
इन पर टैक्स में कोई कटौती नहीं : आरटी-पीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% की दर से टैक्स लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12% टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।