चारधाम यात्रा: उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एसएलपी

  • अब हाईकोर्ट में सरकार मजबूती से करेगी पैरवी

देहरादून। उत्तरखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए हाईकोर्ट नैनीताल में मजबूत पैरवी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) वंशजा शुक्ला ने एसएलपी वापस लिए जाने की पुष्टि की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रविशंकर की कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम सचिदानंदन डबराल व अन्य मामले में सुनवाई हुई। जिसमें वंशजा शुक्ला ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायालय ने एसएलपी वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ मामला खारिज कर दिया। उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर के मुताबिक, सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पैरवी करेगी।
चारधाम यात्रा शुरू न होने की वजह से तीर्थ पुरोहितों से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी नाराज हैं। यात्रा बंद होने के लिए वे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार अब न्यायालय में नए सिरे से यात्रा शुरू करने के पक्ष में अपने तर्क रखना चाहती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोविड प्रोटोकाल को लेकर चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने के बाद अब सरकार हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला जनभावनाओं के अनुरूप होगा।

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