रुद्रप्रयाग टेंपो ट्रैवलर हादसे में बड़ा एक्शन, टूर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए सड़क हादसे में परिवहन विभाग ने सोमवार को ‘टूर ऑपरेटर’ के खिलाफ टूर संचालन में मानकों का उल्लंघन किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। यह शायद पहली दफा है, जब इस तरीके की लापरवाही पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ किसी जनपद में इतना सख्त एक्शन लिया गया है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए हैं।
सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। टूर ऑपरेटर पर आईपीसी की धारा 279, 304-ए एवं 338 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन चालक एवं मालिक की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि परिवहन अधिनियम के सभी नियमों का पालन करना एवं करवाना सुनिश्चित करें। भार क्षमता से अधिक सवारी भरने या वाहन की फिटनेस सहित अन्य संवेदनशील पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उधर, उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल ने कहा मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। जल्द जांच पूरी कर शासन को सौंप दी जाएगी।
बता दें कि दो दिन पहले रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैतोली के पास हरियाणा में पंजीकृत टेंपो-ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 15 पर्यटकों की मौत हो गई थी। दुर्घटना में घायल 11 अन्य लोग का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में किया जा रहा है।