- मैदान से पहाड़ जाने वालों को आर टी-पीसीआर दिखानी होगी
देहरादून। उत्तराखंड में अब पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। सभी वाहन स्वामियों, वाहन चालकों और यात्रियों द्वारा उत्तराखण्ड अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जनपदीय आवागमन के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- वाहनों संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराया ही लिया जाएगा।
- प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने से पहले और बाद में पूरे वाहन का सैनिटाईजेशन किया जायेगा।
- वाहन के चालक परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जायेगा।
- अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय यात्रा करने वाले वाहनों में यात्रियों के प्रवेश के दौरान थर्मल स्केनिंग होगी। इसके साथ ही हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी।
- राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी
- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा।
- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जायेगा।
- यात्रा करते समय पान, तम्बाकू गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा।
- किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केन्द्र को दी जायेगी।