उत्तराखंड: अतिथि शिक्षिकाओं को मिली मातृत्व अवकाश की सौगात, आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड में माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को अब 180 दिन की मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस आदेश को लागू कर दिया है।
प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। शासन के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशालय की ओर से भी इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
यह सुविधा अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले साल 18 अप्रैल 2023 को आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए यह सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला था। वर्तमान में प्रदेश में 4200 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं।