नई दिल्ली। आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है। हर मंथ की तरह इस माह भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर यानी आज से देशभर में आधार कार्ड, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना समेत इनकम टैक्स जैसे बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी
अक्टूबर 2024 की शुरुआत के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG के 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में यह सिलेंडर अब 1,740 रुपये में मिलेगा। जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 1,691.50 रुपये थी। मुंबई में इसकी कीमत 1,692.50 रुपये हो गई है जबकि कोलकाता में यह 1,850.50 रुपये और चेन्नई में 1,903 रुपये का हो गया हैं।
ATF की कीमतों में कटौती
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी ATF और CNG-PNG के दाम भी संशोधित करती हैं। सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी। राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था। वहीं अक्टूबर की पहली तारीख को भी राहत मिली है और ये और सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 87,597.22 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गई है।
HDFC Bank क्रेडिट कार्ड के बदले नियम
HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव आज से हो रहा है। एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स (HDFC Credit Cards) के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account) की योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल गया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है।
PPF खाते से जुड़ा नियम
स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) के तहत PPF योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आज से लागू होंगे। 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा। इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर दो अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे। दो और बदलाव नाबालिग अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है।
आधार कार्ड से जुड़ा नियम
केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार, अधिनियम की धारा 139AA के तहत 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट-संबंधी सर्विस कॉस्ट में बदलाव की घोषणा की है। संशोधन में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी की कॉपी बनाना, चेक (ईसीएस समेत), वापसी लागत और लॉकर रेंट चार्ज शामिल हैं। नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे। ICICI बैंक की वेबसाइट के अनुसार , 01 अक्टूबर, 2024 से आप पिछले कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करके दो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आनंद ले सकते हैं।
इनकम टैक्स से जुड़ा नियम
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं। TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं। टीडीएस के तहत बॉन्ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10 फीसदी टीडीएस कटौती लागू होगा। वहीं धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की रेट्स कम कर दी गई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% हैं। इसके अलावा, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंडिंग टैक्स मामलों का निपटारा किया जाएगा।
शेयरों के बाय बैक पर टैक्स
1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक (buyback) पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत (acquisition costs) को ध्यान में रखा जाएगा। इस बदलाव से बायबैक का ऑप्शन चुनने वाले शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन (Capital Gains) पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा।