उत्तराखंड: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास, 61 हजार रुपये का जुर्माना
पिथौरागढ़। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 61 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र की है, जहां मवेशियों को चुगाते हुए ताऊ ने अपने रिश्ते की 16 वर्षीय भतीजी के साथ जबरन बलात्कार किया। साथ ही किसी को इसकी सूचना देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी ताऊ ने दी। इसके बाद से ताऊ भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब पेट दर्द की शिकायत पर अपनी मां के साथ जांच के लिए बेरीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद प्रसव पीड़ा होने पर नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया।
पूछताछ में नाबालिग ने इसके लिए गांव के रिश्ते के ताऊ को जिम्मेदार बताया। पूरे मामले में नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए दया किशन को सजा सुनाई। यदि दोष सिद्ध जुर्माने की राशि देता है तो उसमें से 55 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के लिए रूप में दिए जाएंगे।