Unified Pension Scheme: अगर 25 साल से कम की नौकरी, तो UPS के तहत कैसे मिलेगी पेंशन, जानें नियम

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS) की घोषणा की। यह योजना 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी के 50% हिस्से के बराबर पेंशन का आश्वासन देती है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन पाएंगे। वहीं, NPS का लाभ पाने वालों कर्मचारियों के पास भी UPS में स्विच करने का विकल्प रहेगा। वहीं, राज्य सरकार भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना सकती है।

25 साल से कम की नौकरी तो कैसे मिलेगी पेंशन…

यूपीएस के तहत, जो कर्मचारी पच्चीस साल की सेवा पूरी किए बिना रिटायर्ड होते हैं, तो वे भी पेंशन पाने के योग्‍य हैं। 25 साल से कम समय से सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुमानित आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी, जो उनके कार्य अवधि और सैलरी पर निर्भर करेगा। वहीं इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन लाभ 10,000 रुपये है, जो न्यूनतम दस साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होते हैं। जिन कर्मचारियों की सर्विस 10 से 25 वर्ष के बीच है, उनकी पेंशन राशि का कैलकुलेशन उनके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी। साथ ही इसमें महंगाई राहत भी दिया जा सकता है।

यूनिफाइड पेंशन योजना की खासियत…

पेंशन अमाउंट : पिछले 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा।

न्यूनतम योग्यता सेवा: 25 वर्ष कम से कम नौकरी करना अनिवार्य है।

न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ, 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए कैलकुलेशन के आधार पर पेंशन।

फैमिली पेंशन कर्मचारी की मौत से तुरंत पहले की पेंशन का 60% दिया जाता है।

न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।

पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत दिया जाएगा।

रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान ग्रेच्युटी के अलावा दिया जाएगा।

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