बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली 24 साल की युवती को फांसी की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

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तिरुवनन्तपुरम। केरल की एक अदालत ने 24 साल की एक युवती को अपने प्रेमी की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। यह हत्या दो साल पहले 2022 में हुई थी। इसी मामले में युवती के चाचा को तीन साल की सजा सुनाई गई। जबकि, मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कहा- ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटगरी का केस है।

प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश

ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी जवान से तय हो चुकी थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए ग्रीष्मा ने अपनी शादी बचाने और शेरोन से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे घातक कदम को अंजाम दिया। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन को कन्याकुमारी स्थित अपने घर बुलाया और आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट (खतरनाक हर्बीसाइड) मिलाकर उसे पिला दिया। घर से निकलने के तुरंत बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी, वह लगातार उल्टी करने लगा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 दिन बाद 25 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।

पहले भी की थी हत्या की कोशिशें

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वीएस विनीत कुमार ने कोर्ट में बताया कि ग्रीष्मा ने शेरोन को पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसने जूस में पैरासिटामॉल की गोलियां मिलाई थीं, लेकिन जूस कड़वा होने के कारण शेरोन ने उसे थूक दिया।

आरोपी लड़की का परिवार भी शामिल

इस हत्या में ग्रीष्मा के चाचा निर्मलाकुमारण नायर को भी दोषी पाया गया और सबूत मिटाने के जुर्म में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। वहीं, ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। शेरोन के माता-पिता जयराज और प्रिया ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन सिंधु के बरी होने से वे दुखी हैं। उन्होंने अपील करने की बात कही।

अदालत ने इसे बताया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने 586 पन्नों के फैसले में इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा ने उस व्यक्ति को धोखा दिया, जो उससे प्यार करता था। ग्रीष्मा के वकील ने सजा कम करने की दलील देते हुए कहा कि वह पढ़ी-लिखी है और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है। उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता के कारण उम्र और अन्य परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया।

Enews24x7 Team

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