उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी, रखें इन बातों का ध्‍यान

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देहरादून। उत्तराखंड में कुट्टू आटे से बने पकवान खाने से करीब 360 लोग बीमार हो गए थे। सरकार ने मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिए है। वहीं देहरादून पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने गाइडलाइन जारी की।

  • कुट्टू का आटा और बीज बिना वैद्य खाद्य लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा।
  • खाद्य कारोबारी कुट्टू का आटा खुला नहीं बेच पाएंगे।
  • कुट्टू के आटे का विक्रय अनिवार्य रूप से सील बन्द पैकेट में ही किया जाएगा।
  • पैकेट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित लेबल व डिस्पले संबंधी विनियमों के अंतर्गत पैकिंग की तिथि, अवसान की तिथि व कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
  • प्रत्येक पैकेट पर खाद्य कारोबारी की खाद्य लाइसेंस संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
  • कुट्टू के बीज व आटे के क्रय विक्रय का रिकार्ड लिखित रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

बता दें कि मंगलवार को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दून में 21 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। टीम ने रेसकोर्स, आराघर, धर्मपुर, नेहरू कालोनी, आढत बाजार, हनुमान चौक सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 21 में 20 प्रतिष्ठानों में कुट्टू का आटा विक्रय होता नहीं पाया गया। इनमें मात्र एक दुकान पर कुट्टू के आटे की बिक्री होती मिली। यहां से 100 किलो आटा जब्त कर उसे नष्ट किया गया है।

Enews24x7 Team

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